उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू

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अब आठ तारीख सुबह छह बजे से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू में रियायत देने की तैयारी है। शहरी क्षेत्रों में हफ्तेभर तक कर्फ्यू बरकरार रखा जा सकता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है।

देहरादून।कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब प्रदेश में लागू कोविड कफ्यZू कुछ रियायतों के साथ अब आठ तारीख सुबह छह बजे से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी जारी दिशा-निदZेशों में शिथिलता देने के संबंध में अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता के मुताबिक अपने स्तर से आदेश जारी कर सकेंगे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कफ्यZू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुथZ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुथZ चरण के कफ्यZू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है।
इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। रविवार तो इस लिहाज से सुकूनभरा दिन रहा और 446 ही नए मामले आए। इनमें भी केवल देहरादून में ही सौ से ज्यादा मामले हैं, जबकि अन्य जिलों में यह संख्या चार से 67 के बीच है।
ये मिली रियायतें
-कोविड कफ्यZू के दौरान विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है। अगर विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा।
-राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, और जनरल स्टोर नौ जून और 14 जून सुबह आठ बजे से एक बजे तक खुलेंगी।
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  • खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड(एक रूप में), दजीZ की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पाट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनस की दुकानें 11 जून शुक्रवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
  • शराब की दुकानें नौ, 11 और 14 जून को सुबह आठ बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

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