अंकिता हत्याकांड: कोर्ट में दाखिल हुई 500 पन्नों की चार्जशीट, 22 को सुनवाई

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देहरादून । अंकिता हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा, 354 ए, 302, 201 120 बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेगी और नार्को टेस्ट की अनुमति के बारे में भी विचार होगा।

एडीजी कानून व्यवस्था एवं पुलिस प्रवक्ता वी मुरुगेशन ने बताया कि तीनों आरोपियों को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। नियमानुसार पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय था। इससे पहले ही 86 दिन की विवेचना में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। मुख्य गवाहों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए हैं। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को चार्जशीट में शामिल किया गया है। सुनवाई के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट अलग से दाखिल की जाएगी। 

18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था ।

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