भुवन जोशी की मौत के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की

ख़बर शेयर करें

नैनीताल । रूहाई कोर्ट ने जनपद अल्मोड़ा में सामूहिक रूप से मारपीट में भुवन जोशी को मौत के घाट उतारने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने जेल में बंद लड़की के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।
मामले के अनुसार अप्रैल माह में अल्मोड़ा जिले में एक लड़की के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। इस मामले में ग्रामीणों ने रुबाल निवासी भुवन जोशी की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी थी। पुलिस ने लड़की के पिता समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। सोमवार को मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि मौत से पहले भुवन जोशी ने लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 में मुकदमा दर्ज था। पिटाई के बाद भुवन का अस्पताल में उपचार किया गया। ठीक होने के बाद उसने जहर खाकर जान दी।

You cannot copy content of this page