गोवंश की तस्करी के आरोपित की जमानत नामंजूर
नैनीताल। प्रभारी जिला जज व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने गौवध तस्कर आफताब उर्फ मुन्ना पुत्र अनवान हुसैन निवासी नई बस्ती ताज मस्जिद के पास, थाना वनभूलपुरा, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 31.मई 2021 को गौ संरक्षण स्क्वायड किच्छा की पुलिस टीम को सूचना मिली कि बनभूलपुरा क्षेत्र में वासिक कुरेशी वार्ड नं -24 निवासी वनभूलपुरा की डेयरी / गौशाला में गौकसी का कार्य कर रहा है। सूचना पर मौके पर वासिक कुरैशी की डेयरी में तड़के तीन बजे दबिश दी। डेयरी में बाहर से ताला लगा था, तो वासिक की पत्नी जुलफिसा से डेयरी का ताला खुलवाया तो मौके पर गौवंशय पशु का सिर, 4 पैर, खाल, 40 किलो गौमांस बरामद हुआ। पहली जून को आरोपित वासिक को गिरफतार किया गया।