निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ पास्को एक्ट में केस दर्ज
दिनेशपुर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदयनगर के प्रधानाध्यापक के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। एक पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्यवाही की है। मामले में प्रधानाध्यापक को निलंबित किया जा चुका है। घटना के बाद से ही प्रधानाध्यापक भूमिगत बताया जा रहा है।
शनिवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक रामप्रकाश गंगवार पर छात्राओं और भोजन माता ने छेड़खानी व अश्लील हरकत करने के आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायतें आई थीं। सूचना पर पहुंचे बीईओ और पुलिस ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया था।
बीईओ की संस्तुति पर सीईओ आरसी आर्या ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर बीईओ कार्यालय गदरपुर से संबद्ध कर दिया। शनिवार देर रात को एक छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रधानाध्यापक पर केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच कर रही एसआई रजनी गोस्वामी ने रविवार को गांव पहुंचकर पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए। उधर आरोपी फरार है। आरोपी प्रधानाध्यापक मूल रूप से यूपी का निवासी है और वर्तमान में रुद्रपुर में एक किराये के मकान में रह रहा है।