कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर सहित आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

ख़बर शेयर करें

देहरादून । गुमानी वाला निवासी लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में प्रार्थना दिया था। जिसमें लता कांडपाल ने पुलिस कर्मियों पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कर फंसाने का आरोप लगाया था।
कोतवाली के पूर्व प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोतवाली ऋषिकेश में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने इस संबंध में ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिए थे।
गुमानी वाला निवासी लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में प्रार्थना दिया था। जिसमें लता कांडपाल ने वर्ष 2021 के अप्रैल में कोविड काल के दौरान कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित कई अन्य पुलिस कर्मियों पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कर फंसाने का आरोप लगाया था। लता ने आरटीआई के तहत कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। फुटेज को न्यायालय को भी दिखाया गया था। लता कांडपाल के अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने रितेश शाह सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। प्रभारी निरीक्षक केआर पांडे ने बताया के न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इन धाराओं में हुआ मुकदमा
आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015, भारतीय दंड सहिंता की धारा 220, 323, 342, 330, 385, 386 में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन के खिलाफ हुआ मुकदमा
कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह (वर्तमान में मुनिकी रेती थाने के प्रभारी निरीक्षक), एसआई रघुवीर कर्पवाण, महिला एसआई मीनू यादव, एसआई उत्तम रमोला (वर्तमान में थानाध्यक्ष रानीपोखरी), हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज व सतबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

You cannot copy content of this page