चेक बाउंस का आरोपी बरी, 4 लाख रुपये गबन का था आरोप
हल्द्वानी। चेक बाउंस के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपी पर उसकी मालकिन ने 4 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाया था।
आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गणेश चंद्र झा ने बताया कि मूलरूप से सिमरा लुदपुर स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी राजीव पुत्र पतरस लाल यहां राजेंद्र नगर वार्ड 2 में रहता है और स्वामी विहार गौजाजाली उत्तर बरेली रोड निवासी प्रिया अग्रवाल पत्नी राजेंद्र कुमार की उत्तराखंड ट्रेड लिंक्स में काम करता था।
प्रिया ने आरोप लगाया कि राजीव उनके यहां कैश कलेक्शन का काम करता था। वह बाजार से पैसा उठाता रहा, लेकिन जमा नहीं किया। बही खाता मिलाने पर मामला सामने आया तो उसने जुर्म भी कुबूल कर लिया और चेक दिया। चेक बैंक लगाया तो बाउंस हो गया। जिसके आधार पर प्रिया ने राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन कोर्ट में प्रिया बाजार से उठाए पैसों के लेन-देन के दस्तावेज नहीं दे पाई। साथ ही जिस चेक को उसने बाउंस बताया, वह चेक प्रिया ने राजीव को नौकरी पर रखने से पहले लिए थे और वो भी ब्लैंक। इन चेकों का दुरुपयोग कर प्रिया ने राजीव पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। अधिवक्ता गणेश चंद्र झा की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पाण्डेय ने राजीव को बरी कर दिया।