चेक बाउंस के आरोपी को एक माह कारावास की सजा
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को एक माह कारावास और 1.11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बाजपुर रोड स्थित श्यामपुरम कॉलोनी निवासी मंजू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया। इसमें कहा कि श्यामपुरम कॉलोनी निवासी हरि सिंह की उसके पति से मित्रता थी। मित्रता के चलते हरि सिंह ने वर्ष 2022 में एक लाख रुपये की राशि चार महीने के लिए उधार लिए थे। काफी मांगने पर 24 दिसंबर 2022 को एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर एनआई एक्ट का दोषी माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को एक माह साधारण कारावास और 1.11 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। संवाद