बैंक से न मिले समाधान तो लोकपाल से करें शिकायत

ख़बर शेयर करें

शिकायत के आधार

  • चेकों ड्रॉफ्टों, बिलों आदि का भुगतान ने होना अथवा उसके भुगतान या वसूली में विलम्ब
  • कामकाज के निर्धारित समय का पालन नहीं किया जाना
  • इन्कार करने के लिए बिना किसी वैध कारण के जमा खाता खोलने से इन्कार करना
  • खातों को बंद करने से मना करना व बंद करने में विलम्ब करना आदि।
    ई-मेल व डाक माध्यम से भेज सकते हैं शिकायत

ग्राहकों को क्या होगा लाभ
ग्राहकों के शिकायतों का समाधान न करने की सूरत में बैंक अधिकारियों पर लोकपाल का दबाव रहेगा। जो कि पहले नहीं था। अब ग्राहकों की समस्या का समाधान लोकपाल द्वारा तय किए गए एक महीने की अवधि में ही पूरा करना होगा।

You cannot copy content of this page