उत्तराखंड में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ,सामान्य सीट पर एससी अभ्यर्थी के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार में शुरू से अब तक भ्रष्टाचार थमा नहीं चाहे काग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा । अभी हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनारक्षित-सामान्य श्रेणी में सहायक प्रोफेसर (रसायन विज्ञान) के पद के लिए आयोजित परीक्षा के अंतिम परिणाम में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उसने राज्य लोक सेवा आयोग सहित दो चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में बरेली निवासी कुलदीप चौहान की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें आयोग की ओर से घोषित अंतिम परिणाम को चुनौती दी है जिसमें ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित/सामान्य सीट पर चयन दिया गया है ,जो सरासर गलत है नियम विरूद्व है जब आरक्षित श्रेणी के खाली पदों में सामान्य श्रेणी की भर्ती नहीं हो सकती है तो फिर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की सामान्य श्रेणी के खली पद पर नहीं हो सकती है।