कोविड कर्फ्यू में राहत, सार्वजनिक वाहनों के लिए एसओपी
देहरादून । कोविड कर्फ्यू के पांचवे चरण में सार्वजनिक यात्री वाहन राज्य के भीतर भी 75 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। परिवहन विभाग ने सोमवार को एसओपी जारी कर वाहनों के संचालन पर तस्वीर साफ कर दी। बीते राज आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एसओपी में केवल अंतर्राज्यीय मार्ग पर ही 75 फीसदी क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई थी। सोमवार दोपहर परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने विभागीय एसओपी जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहन वाहन 50 के बजाए अब से 75 फीसदी यात्रियों के साथ सफर कर सकते हैं। किराया सामान्य ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। निजी वाहनों के लिए 50 फीसदी की सीमा अभी जारी रहेगी।
अनिवार्य व्यवस्था
- यात्रा शुरू करने और समाप्त करने पर वाहन का पूर्ण सेनेटाइजशन करना अनिवार्य होगा।
- यात्रियों के लिए फेसमास्क अनिवार्य होगा, ड्राइवर-कडंक्टर को फेसमास्क और दस्ताने भी पहनने होंगे
- वाहन तय स्टापेज पर ही रुकेंगे। ड्राईवर कंडक्टर मनमाने तरीके से वाहन को रास्ते में नहीं रोक सकते
- होलसेलर-रिटेलर दुकानों के गोदामों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही सामान लोड़ करने और उतारने की छूट
राज्य के भीतर व अंतर्राज्यीय मार्ग पर सभी वाहन एसओपी के मानक के अनुसार ही चलेंगे। कोविड सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।