दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज की
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इसी साल दो फरवरी को अनिल सिंह ग्राम अरनपा पहाड़पानी मुक्तेश्वर ने लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी बहिन पूजा का विवाह सात दिसंबर 2019 को घोड़ाखाल मंदिर में कमलेश बिष्ट पुत्र जीत सिंह निवासी गंगापुर हल्दूचौड़ के साथ किया था। शादी में सामर्थ्य के मुताबिक दहेज भी दिया। आरोप लगाया कि शादी में मिले दहेज से पूजा का पति कमलेश संतुष्ट नहीं था। जुए और शराब का शौकीन कमलेश पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा।
न्यायालय को बताया गया कि इस दौरान पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया। कहा कि कमलेश ने अपने भाई पंकज बिष्ट के साथ 15 लाख रुपये में बच्चे को बेचने का सौदा कर दिया और पूजा पर बच्चे को भाई को देने के लिए दबाव बनाता रहा। पूजा के ऐसा न करने पर उसके साथ मारपीट की जाती रही। इसी साल पहली मार्च को कमलेश के बहनोई ने रिपोर्टकर्ता को फोन कर बताया कि पूजा लो ब्लडप्रेशर के कारण बेहोश हो गई है। मायके पक्ष के लोग जब सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे तो वहां मोर्चरी में पूजा का शव पड़ा था। पूजा के गले व चेहरे में चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पूजा की मौत जहर से हुई है।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर दहेज हत्या के आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी कमलेश का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने आरोपी कमलेश का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।