चलती कार में दुष्कर्म प्रकरण रू मानवाधिकार आयोग ने मथुरा पुलिस से 24 घंटे में मांगा जवाब

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दरोगा भर्ती की परीक्षा देने आगरा आई युवती के साथ चलती कार में दुष्कर्म के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी मथुरा को निर्देश दिया है कि सीओ स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए।

लखनऊ । दरोगा भर्ती की परीक्षा देने आगरा आई युवती के साथ चलती कार में दुष्कर्म के मामले का संज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया है। आयोग ने इस मामले में एसएसपी मथुरा से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग की ओर से जारी आदेश में अमर उजाला में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि दरोगा भर्ती परीक्षा देने गई युवती से हाइवे पर चलती कार में दुष्कर्म शीर्षक से छपी खबर को संज्ञान में लिया गया है।
खबर के अनुसार दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर आगरा से लौट रही युवती के साथ हाइवे पर मंगलवार की शाम चलती कार में दुष्कर्म किया गया। युवती अपने फेसबुक दोस्त के साथ कार से गई थी। दोस्त ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया, इसके बाद दुष्कर्म किया और युवती को अर्ध बेहोशी की हालत में उसे हाइवे के किनारे फेंक दिया। यह मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतीत होता है।
आयोग ने इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी मथुरा को निर्देश दिया है कि सीओ स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए। एसएसएपी मथुरा अपनी टिप्पणी के साथ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें।

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