चुनाव आयोग ने उत्तराखण्ड के 24 लोगो को चुनाव लड़ने से 3 साल तक के लिए अयोग्य ठहराया

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देहरादून । विधानसभा चुनाव लड़े प्रदेश के 24 लोग अगले तीन साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा क के तहत इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य माना है।

इन सभी ने आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य किए गए लोगों के नामों की सूची जारी कर दी है। सल्ट से राकेश नाथ, भोले शंकर आर्य, ललित मोहन सिंह को 23 मार्च 2023 से 23 मार्च 2026 तक अयोग्य करार दिया गया है। जागेश्वर के मनीष सिंह नेगी, हरिद्वार ग्रामीण साजिद अली।

पौड़ी से हरी कुमार, बागेश्वर से अमरीश कुमार, पिरान कलियर से शहबान, बीएचईएल रायपुर अजय कुमार व इशांत कुमार, रुड़की से गुलबहार, गंगोलीहाट से रेखा, खानपुर से मनोरमा त्यागी, घनसाली से विजय प्रकाश, कोटद्वार से महिमा चौधरी, किच्छा से उबेद उलाह खान उर्फ नवाब राशिद खान, रायपुर से अमर सिंह सवेदिया, रायपुर रोड से रामू राजोरिया,जसपुर नफीस आजाद।

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