अध्यापक की नियुक्ति में एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत छूट

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नैनीताल : हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड समेत स्नातक में 50 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त करने सबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ( एनसीटीई) की गाइड लाइन के तहत एसटी, एसटी व विकलांगों को पांच प्रतिशत छूट देने के आदेश दिए है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उन्हीं अभ्यर्थियों की यह छूट मिलेगी, जिन्होंने स्नातक व बीएड में 45 से 50 के बीच मे अंक अर्जित किए हों।

कोर्ट ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में एनसीटीई  से पूछा है कि आपने कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत की बाध्यता रखी है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों नही ? इसके पीछे क्या अवधारणा रही है, चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं। 

सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि एनसीटीई ने  एससी, एसटी व विकलांग वर्ग के अभ्यथियों को पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने के लिए गाइड लाइन जारी की है। जिसके आधार पर राज्य सरकार उनको छूट दे रही है।

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