पिता और बेटों समेत पांच आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
खटीमा। नानकमत्ता के ध्यानपुर गांव में पांच साल पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने पिता और बेटों समेत पांच को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
नानकमत्ता ध्यानपुर गांव निवासी गुरमीत सिंह ने 26 जून 2018 को नानकमत्ता थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट कर दी। यह मामला 11 जनवरी 2019 को अपर जिला सत्र न्यायालय पहुंचा। जिसमें न्यायाधीश मुंडे ने दोनों पक्षों का सुना। इस मामले में पुलिस ने 24 सिंतबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 13 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मुंडे ने ध्यानपुर नानकमत्ता निवासी पिता कृपाल सिंह, बेटे जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह जस्सी और बिचुवा बगिया नानकमत्ता निवासी बाली सिंह को धारा 325 के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।