अब आपदा में भवन क्षति पर डेढ़ लाख मुआवजा राशि मिलेगी – धामी

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देेहरादून। प्रदेश में आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अब पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में आपदा में भवन के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर डेढ़ लाख रुपये प्रति भवन के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे व पक्के मकानों के लिए भी सहायता राशि में बढ़ाई है। प्रभावित परिवारों को सामग्री के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में 1200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों में संभव न होने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में तेजी लाने के मद्देनजर हाईपावर कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों और प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के लिए सहायता राशि बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाए ।इसके साथ ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के भवन के लिए सहायता राशि 5200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 7500 रुपये की गई है। इसी तरह आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त कच्चे भवन के लिए सहायता राशि 3200 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये प्रति भवन की गई है। घर के आगे या पीछे का आंगन और दीवार क्षतिग्रस्त होने पर इसे आंशिक क्षतिग्रस्त की श्रेणी में लिया जाएगा। पहले इसमें सहायता नहीं दी जाती थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार भूमि की क्षति के लिए न्यूनतम राहत राशि एक हजार रुपये की गई है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली 3800 रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये की गई है। इसके अलावा जीएसटी के दायरे से बाहर के जिन छोटे व्यापारियों की दुकान में पानी भरने से नुकसान हुआ है, उन्हें भी पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन आवासीय कालोनियों में 18 व 19 अक्टूबर की आपदा के दौरान बाहर लगे बिजली की मीटर खराब हो गए हैं, उन्हें ऊर्जा निगम निःशुल्क बदलेगा।

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