हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव उम्मीदवार को दी बड़ी राहत, निर्वाचन अधिकारी की करतूत पर

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टिहरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जिले की एक पंचायत चुनाव उम्मीदवार की अयोग्यता पर रोक लगा दी है और निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि वह उम्मीदवार को फिलहाल जारी पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे। हाई कोर्ट में यह याचिका टिहरी जिले के भुत्सी गांव से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन भरने वाली महिला सीता देवी ने दायर की थी, जिसे उनके बैंक की तरफ से जारी एक ‘नो ड्यूस सर्टिफिकेट’ के फर्जी होने के शक के आधार पर खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव में महिला की अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।

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