हाईकोर्ट ने जिपं अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार की जांच उच्चस्तर पर जांच कराने के आदेश दिया
नैनीताल । हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कुमाऊं कमिश्नर या अन्य एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कुमाऊं कमिश्नर या अन्य एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सरकार की ओर कहा गया कि प्राथमिक जांच में घपले की पुष्टि हुई है। याचिकाकर्ता ने अंतिम जांच कमिश्नर या किसी अन्य एजेंसी से कराने की मांग की थी। कोर्ट ने मांग को मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
नैनीसैनी पिथौरागढ़ निवासी दिनेश सिंह बिष्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ ही भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कई सरकारी ठेकों का टेंडर अपने पिता के नाम जारी किए हैं। जब इसकी शिकायत उन्होंने पंचायतीराज सचिव से की तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए 26 जून 2023 को जिलाधिकारी को निर्देश दिए, लेकिन जिलाधिकारी ने इस पर कोई जांच नहीं की।