हाईकोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने पर लगाई रोक

ख़बर शेयर करें

नैनीताल । हाईकोर्ट ने कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार के विरुद्ध कोटद्वार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने जानबूझकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।
राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई। कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार सुधांशु थपलियाल ने याचिका में कहा कि हिट एन्ड रन से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की एक पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर 29 जनवरी 2025 को पोस्ट की थी। इसको पुलिस की छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
जबकि उन्होंने हिट एंड रन में हुई युवती के मौत पर चालक पर कार्यवाही करने को लेकर पोस्ट की थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी के अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है। कोई भी पत्रकार बिना सबूत के समाचार प्रकाशित नहीं करते है।

You cannot copy content of this page