हाईकोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने पर लगाई रोक


नैनीताल । हाईकोर्ट ने कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार के विरुद्ध कोटद्वार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने जानबूझकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।
राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई। कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार सुधांशु थपलियाल ने याचिका में कहा कि हिट एन्ड रन से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की एक पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर 29 जनवरी 2025 को पोस्ट की थी। इसको पुलिस की छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
जबकि उन्होंने हिट एंड रन में हुई युवती के मौत पर चालक पर कार्यवाही करने को लेकर पोस्ट की थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी के अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है। कोई भी पत्रकार बिना सबूत के समाचार प्रकाशित नहीं करते है।
क्या है नया हिट-एंड-रन कानून?
दिसंबर 2023 में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नया हिट-एंड-रन कानून, उन ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लागू करता है जो दुर्घटना के बाद घायल पीड़ितों को लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं
भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, जो ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता का रिप्लेस्मेंट है. जिसके तहत अगर किसी ड्राइवर के लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते कोई गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और वह पुलिस या किसी अधिकारी इस घटना की जानकारी दिए बिना चला जाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है. जिसके लिए 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ।