उत्तराखंड में बाहरी लोगों को वोटर लिस्‍ट में शामिल करने पर हाई कोर्ट सख्त

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत बुढ़लाकोट की मतदाता सूची में शामिल बाहरी क्षेत्र के लोगों के नाम हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के कौन से मापदंड अपनाए गए? सूची में शामिल करते समय किस आधार पर चिह्नित किया गया कि बाहरी लोग यहीं के निवासी हैं। कोई रिकार्ड है तो शुक्रवार तक कोर्ट में पेश करें।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट की ओर से कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि मतदाता सूची बनाते समय तय मापदंडों का अनुपालन किया गया। जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, उनकी कमेटी ने जांच की जबकि इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जो लोग यहां के निवासी नहीं है, उनकी ओर से आपत्ति दर्ज की है।

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