चुनाव में प्रोफेसरों की ड्यूटी पर हाई कोर्ट का फैसला, मिली राहत

नैनीताल। हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिका को हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के आधार पर निस्तारित कर दिया है।
पूर्व में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से डिग्री कालेज के प्राध्यापकों की चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते समय गरिमा का ख्याल रखने की अपेक्षा की थी। कहा था कि यह प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं, ऐसे में यह ना हो कि द्वितीय श्रेणी के अधीन इनको काम दे दिया जाए।