परिवार में किसी भी सदस्य की उम्र है 40 साल, तो जरूर पढ़ें ये खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

ख़बर शेयर करें

नई दिल्ली । परिवार में 40 साल से ऊपर के सदस्य हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। देश के सभी नागरिक, जो 40 वर्ष से अधिक की आयु पार कर चुके हैं। उन्हें सरकार द्वारा 1 हजार रूपए प्रति माह दिए जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अटल पेंशन योजना से जुड़ना होगा। आकड़ों की मानें तो कुल 4 करोड़ लोग अभी तक इस योजना को ले चुके हैं। इस योजना से कोई भी आम नागरिक जुड़ सकता है। यह योजना वृद्धावस्था के समय बेहद ही काम आती है। योजना का लाभ लेने वाले को 1 हजार से 5 हजार रूपए प्रति माह पेंशन दी जा सकती है। आवेदक 40 की उम्र में भी इस योजना का लाभ ले सकता है। पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को उसके निवेश किये गए पैसे पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।

वृद्धावस्था में घर खर्च चलाने के लिए किसी पर आश्रित होने की जरुरत नहीं होती।

आपको बता दें की अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है तथा इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसमें निवेश के आधार में आपको 1 हजार से 5 हजार रूपए तक पेंशन के रूप में आसानी से प्राप्त होते रहते हैं। इस योजना से जुड़कर पति तथा पत्नी दोनों को 10 हजार रुपये तक मिल जाते हैं। भारत का कोई भी निवासी इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

दरअसल, इस योजना में शामिल होने की उम्र 18 से 40 वर्ष तक है अतः 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना में पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 20 वर्ष का निवेश करना होता है। जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाती है तो इस योजना का लाभ आपको मिलने लगता है।

आवेदक को मिलेगी कितनी पेंशन

यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष है तो आवेदक प्रति माह 210 रुपये का निवेश कर 60 वर्ष की आयु से 5000 रूपए पेंशन प्रति माह पा सकता है। यदि आवेदक को 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये बतौर पेंशन चाहिए तो आवेदक को 18 वर्ष की आयु से ही 42 रुपये प्रति माह का निवेश करना होता है। इस पेंशन योजना में यदि आवेदक अपनी जमा धनराशि 60 वर्ष से कम आयु में निकालना चाहता है तो कुछ परिस्थितियों में यह संभव भी है। इसके अलावा यदि पति की मृत्यु 60 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है तो इस पेंशन का लाभ मृतक पति की पत्नी को मिलेगा। दूसरी ओर यदि पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को पूरा पैसा वापस मिल जाता है।

इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास किसी बैंक अथवा डाक घर का खाता होना चाहिए साथ ही आपका आधार कार्ड तथा फोन नंबर की भी आवश्यकता होती है। इस योजना में आवेदक मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक स्तर पर भी धन जमा कर सकता है। फायदे की एक ओर बात यह है की इस पेंशन योजना में धन निवेश कर आप 1.5 लाख तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। धारा 80c के तहत आपको यह छूट प्राप्त होती है।

You cannot copy content of this page