मिलीभगत से ओवर रेट शराब बेचते पकड़े गये तो होगा लाईसेंस निरस्त

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देहरादून। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब के दामों के अंतर को कम किया गया है, इससे शराब तस्करी को भी रोका जाएगा। वहीं अब एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वालों के लिए सरकार ने परेशानी बढ़ा दी है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो दुकान का लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा।
शराब को अधिक दाम बेचने की शिकायतें लंबे वक्त से आ रही है। कई बार एक्शन भी लिया गया लेकिन कोई ज्यादा फर्क दिखा नहीं। अब सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू करने के बाद शराब को ओवर रेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान बना दिय है। अगर किसी दुकान की पांच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।इसके अलावा देशी मदिरा के पव्वे कांच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेगा। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर अब केवल अपने जिले की शराब की दुकान से ही शराब ले सकेंगे। बता दें कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये का उपकर लिया जाएगा और इस प्रकार एक बोतल पर कुल तीन रुपये का उपकर लिया जाएगा। वर्ष 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है।

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