हरिद्वार में बंद रहेंगे सभी स्लॉटर हाउस, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक
हरिद्वार । शिव नगरीय हरिद्धार में स्लाटर हाउस को पूरी तरह बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार में स्लाटरिंग पर लगी रोक को जारी रखा है। जिले में आगे भी स्लाटर हाउस पर रोक बरकरार रहेगी। गौरतलब है कि सरकार ने तीन मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे।
हरिद्वार में अब स्लाटर हाउस पर रोक बरकरार है। जिले में आगे भी स्लाटर हाउस बंद रहेंगे। इस रोक को बरकरार रखने का फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट का है। हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस को पूरी तरह बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार में स्लाटरिंग पर लगी रोक को जारी रखा है।
अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मंगलौर निवासी इफ्तिकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में शीघ्र सुनवाई की जाए। क्योंकि सरकार पूरे हरिद्वार जिले में स्लाटरिंग पर रोक नहीं लगा सकती। जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हरिद्वार में केवल स्लाटरिंग पर रोक लगा रखी है, खाने पर कोई रोकटोक नहीं है।