शासकीय दायित्वों व नियमों का पालन ना करने पर आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
अल्माेड़ा। लोकसभ चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद शासकीय दायित्वों व नियमों का पालन ना करने पर आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को संबंधित अधिकारी के निलंबन की संस्तुति भी कर दी गई है।
अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि लोक सभा चुनाव के लेकर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 03 भिकियासैंण बलजीत सिंह को 49-सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विस्तृत छापेमारी कर अवैध मदिरा के भंडारण व बिक्री पर अंकुश लगाने तथा विधिक कार्रवाई अमल में लाए जाने सहित मदिरा की दुकानों की बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन कर दैनिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।लेकिन बलजीत सिंह द्वारा उनको सौंपे गए शासकीय दायित्वों में चूक करने से उक्त कार्य प्रभावित हुए हैं। एडीएम ने बताया कि बलजीत सिंह के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951, 1989 की धारा 134 में अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा उनके निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को संस्तुति की गयी है