जरूर बना लें जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से हो चुका अनिवार्य

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नैनीताल। देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी एक नवंबर से बदल जाएंगे क‌ई नियम अक्टूबर महीने की एक तारीख से समूचे देश में क‌ई नियम बदलने जा रहे हैं, यदि समय रहते आपको इनकी जानकारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यह खबर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 अब एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

बता दे कि इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा डिजिटल जन्मप्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके बाद कई दस्तावेजो को संभालने की जंझट खत्म हो जाएगी। अब शैक्षणिक संस्थानो मे प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति हेतू एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही जमा किया जा सकेगा। वही इसके साथ ही म्यूचुअल फंड खाते में भी एक अक्टूबर से पहले नामांकन जोड़ना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बताते चले कि नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। यदि कोई निवेशक इससे वंचित रह जाता है तो उसका बैंक खाता एक अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। जिसे पुनः शुरू करवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से पूरी करनी होगी।

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