भद्रकाली जंगल में शिकार के दौरान साथी की मौत , मृतक के दोनों साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

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जिस जंगल में ये लोग शिकार के लिए गये थे वह आरक्षित वन क्षेत्र है ,वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी शिकार करना अपराध की श्रेणी में आता है ।इसका जबाबदेह आखिर कौन है। आजतक आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध शिकार होता रहा है वन क्षेत्र में शिकार करने आखिर किसकी अनुमति से गये थे यह भी एक बड़ा सवाल है।

बागेश्वर । कांडा तहसील के भद्रकाली जंगल में शिकार को गए युवक की मौत के मामला पेंचिता होते जा रहा है। मृतक के स्वजनों को कहना है कि दोनों ने शिकार के बहाने से उसकी हत्या की है। इसकी पुलिस से जांच की जानी चाहिए। उसके बाद सच्चाई सामने आ जाएगाी। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतक के दो साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बीते शनिवार की रात रविंद्र सिंह पुत्र हयात सिंह निवासी धपोलासेरा उम्र 35 वर्ष अपने दो साथियों पवन धपोला उम्र 33 वर्ष और संजय नगरकोटी उम्र 39 वर्ष निवासी भदौरा के साथ भद्रकाली के जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। इस दौरान जंगल में रविंद्र की बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने शव और बंदूक को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी थी। जिस बंदूक से गोली निकली वह भी इन तीनों में से किसी की नही है। वह धपोलासेरा में रहने वाले किसी व्यक्ति की है। उसकी भी तलाश की जा रही है।
घटना के बाद मृतक रविंद्र के चाचा भगवान सिंह ने साथ में गए संजय और पवन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा दोनों ने मिलकर उनके भतीजे को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने बताया कि भगवान सिंह की तहरीर के बाद दोनों के खिलाफ कांडा थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एसआई खुशवंत ने बताया कि मामला गंभीर है। जांच के बाद ही दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

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