मंत्री गणेश जोशी हैं हत्यारोपी मामला पहुंचा हाईकोर्ट
नैनीताल. उत्तराखंड में शक्तिमान घोड़े की मौत का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. गणेश जोशी समेत अन्य को सजा के लिए दाखिल इस याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को 3 दिन का समय दिया कि क्यों सरकार ने इस मामले में अपील दाखिल की. कोर्ट ने 16 दिसम्बर तक जवाब मांगा है.
दरअसल, होशयार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता हैं ना ही गवाह और ना ही विक्टिम।
साल 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई थी. इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू क्लोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था. इसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट के केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर द
हालांकि, 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत में गणेश जोशी को बरी कर दिया तो अपीली कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना. अब होशियार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी को सजा की मांग की है. जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उन्होंने अपील क्यों नहीं दाखिल की. 16 दिसंबर तक सरकार जवाब दाखिल करना है.