मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों वाले के लिए नया नियम

ख़बर शेयर करें

दिल्ली । मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन इत्यादि का उपयोग करने वाले लोगों के लिए या जरूरी हो गया है कि वह पूरा फुल हेलमेट पहने. आधा हेलमेट पहनने वाले लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है और चालान करना अनिवार्य कर दिया गया है.

अक्सर फुल हेलमेट ना इस्तेमाल करने के वजह से दुर्घटनाओं के समय में वाहन चालक ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है जिसके वजह से अब हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है l

चार पहिया वाहनों के लिए पिछला सीट बेल्ट आवश्यक.

वही चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए पिछले सीट पर बैठने के बावजूद भी यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. सीट बेल्ट अनिवार्यता की चेकिंग मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू कर दी गई है. जल्द ही पूरे देश में और मुख्य नेशनल हाईवे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट के साथ-साथ एक्सप्रेस वे पर भी इसकी चेकिंग चलेगी. पिछली सीट पर बैठने के उपरांत सीट बेल्ट लगाने पर भारी-भरकम जुर्माना किया जाएगा.

You cannot copy content of this page