डीएम ऊधमसिंह नगर अतिक्रमण की भूमि का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों पर करें कार्रवाई: हाईकोर्ट
नैनीताल : हाईकोर्ट ने नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर के ग्राम डियोटी में सरकार की 0.404 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को स्थान का स्थलीय निरीक्षण करने व शिकायत सही पाए जाने पर पाई अतिक्रमणकारियों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम डियोटी निवासी मोहम्मद आशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सभा डियोटी मे सरकार की 0.822 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि के नाम से दर्ज है।
इस भूमि के 0.404 हेक्टेयर पर गांव के ही कल्लन खां, शकीलउद्दीन, साहबुद्दीन व मोहशीन 2019 से कब्जा कर इस भूमि पर खेती कर रहे हैं जबकि ये लोग ग्राम प्रधान के सगे सबंधी है।
शिकायत करने पर कई बार इनकी फसल जब्त की गई लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण आज तक सरकारी खजाने में फसल जमा नहीं हुई। 25 जून 2020 को राजस्व उपनिरीक्षक ने तहसीलदार नानकमत्ता को पत्र भेजकर कहा था कि इस मामले की जांच को एक केमटी गठित कर स्थलीय निरीक्षण करने के साथ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएं।
30 जून 2020 को कमेटी ने इस भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकारी भूमि पर इन अतिक्रमणकारियों का कब्जा पाया गया, पूछने पर कमेटी को बताया कि इस भूमि से लगी हुई उनकी भी भूमि है, गलती से मजदूरों ने इस भूमि पर भी फसल बो दी है , उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए गए।
जनहित याचिका में कोर्ट से प सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने व 2019 से अब तक की रिकवरी कर इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की है।