पुलिस ने पूर्व पालिकाध्यक्ष कीरिपोर्ट दर्ज नहीं की तो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा

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अक्सर देखा गया कि पुलिस कई मामलों में शिकायत कर्त्ता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है ,जब मामला तुल पकड़ता है तब जाकर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करती है जबकि निमयमानुसार कोई भी अपनी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा सकता है ,पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करने को कह ही नहीं सकती है। पुलिस थाने या कोतवाली में बैठे अपनी मर्जी के हिसाब से चलते है। वे भी देखते है रिपोर्ट कर्त्ता में कितना दम है।

नैनीताल। भवाली के पूर्व पालिकाध्यक्ष दयाल चन्द्र आर्य ने अपने अधिवक्ता दीपक रुवाली के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल की। प्रार्थी के अनुसार वह रानीखेत रोड भवाली, जिला नैनीताल का निवासी है। उक्त स्थान पर वह जनरल स्टोर का व्यवसाय कर रहा है।
20 नवम्बर 2020 को दिल्ली निवासी ग्राहक विनोद आनंद पाठक पुत्र सदानन्द पाठक ने उसकी दुकान से 926 रुपये का सामान खरीदा और भुगतान पेटीएम की पुरानी आईडी में छेड़छाड कर प्रार्थी के मोबाईल नम्बर पर पेटीएम मैसेज भेज दिया, जो मैसेज उसके मोबाईल पर आ गया। बाद में प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि विनोद द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी की गयी है। पूर्व पालिकाध्यक्ष द्वारा विपक्षी के खिलाफ 24 दिसंबर को कोतवाली भवाली में शिकायती दिया। 12 मार्च 2021 को प्रथम, 12 अप्रैल को द्वितीय को स्मरण पत्र थानाध्यक्ष भवाली व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद पूर्व पालिकाध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाने को अदालत की शरण ली।
सुनवाई के दौरान अदालत ने भवाली कोतवाली से आख्या तलब की। कोतवाली की आख्यानुसार उक्त प्रकरण में अभी तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी । पत्रावली के अवलोकन के बाद कोर्ट में प्रार्थी द्वारा अपने कथनों का शपथपत्र के माध्यम से समर्थन किया गया है। कोर्ट के अनुसार तथ्यों से प्रथमदृष्ट्या पता चलता है कि यह मामला रुपये के लेन देने से संबंधित नहीं अपितु पेटीएम मेसेज में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करने का है। तथ्यों को देखते मामले में जांच जरूरी है। कोर्ट ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) के तहत स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर जांच करने का आदेश पारित किया।

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