कोरोना काल में बिजली उपभोक्ताओं ऊर्जा निगम की मार
देहरादून। उत्तराखंड की जनता कोविड महामारी की मार झेल रही है, इसी बीच बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3.54 फीसदी बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है. ऊर्जा विभाग की तरफ से 16 फ़ीसदी बिजली के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने 3.54 फ़ीसदी बिजली के दामों को बढ़ोतरी में को मंजूरी दी है. बढ़ा हुआ बिजली टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा. इस टैरिफ में जहां एक तरफ कम बिजली उपयोग करने वाले कंज्यूमर को राहत दी है तो वहीं मध्यम वर्ग के बिजली कंज्यूमर को झटका दिया गया है.
दरअसल, नियामक आयोग ने 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई भी दर नहीं बढ़ाई तो वही 100 से 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाया. साथ ही 201 से 400 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है. 400 यूनिट से ऊपर प्रति महीने खर्च करने वाले उपभोक्ता पर 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है.
वहीं कॉमर्शियल कंज्यूमर पर भी बिजली की मार पड़ी है. मात्र 50 यूनिट प्रतिमाह से कम बिजली खर्च करने वाले कॉमर्शियल कंजूमर को राहत दी गई है लेकिन इससे ऊपर बिजली खर्च करने वाले कमर्शियल कंजूमर पर भी बिजली की मार पड़ी है. अलग-अलग स्लैब में 10 से 30 पैंसा प्रति यूनिट बिजली के दामो में बढ़ोतरी हुई है. किसानों पर भी नए टैरिफ की मार पड़ी है. पहली बार नियामक आयोग ने बिजली बिल बनने से 10 दिनों के अंदर डिजिटल पेमेंट से बिजली का भुगतान जमा करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1.25 फ़ीसदी की छूट दी है.
उत्तराखंड नियामक आयोग के टेक्निकल मेंबर एमके जैन का कहना है कि ऊर्जा के तीनों निगमों ने करीब 16 प्रतिशत की हाइक मांगी थी लेकिन नियामक आयोग ने हर बिंदु पर जांच करते हुए मात्र 3.54 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है वहीं कहीं मामलों में बिजली कंजूमर को छूट भी आयोग की तरफ से दी गई है.