शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, गर्भवती होने पर घर से फरार
पीड़िता ने शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति इस तथ्य के भ्रम में दी थी कि आरोपित भविष्य में उससे शादी करेगा लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था। केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झांसा दिया था।
नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपित सैमुअल एस मौरिस पुत्र अनिल मॉरिस निवासी पुरानी सुनहरी किच्छा ऊधम सिंह नगर का जमानत प्रार्थना पत्र ऑनलाईन सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर 2021 को थाना काठगोदाम में पीडिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी। तहरीर के अनुसार रिपोर्टकर्ता पिछले दो वर्षों से सैमुअल मॉरिस के साथ निवास करती थी। उसने शादी का झांसा देकर पिछले दो वर्षों से लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। वर्तमान में 4 माह की गर्भवती है। जब गर्भवती होने की जानकारी सैमुअल को हुई तो वह 13 दिसंबर को उसे छोड़कर चला गया। जब पीड़िता ने उसे फोन किया तो उसने अपना फोन बंद कर दिया, जब शादी के लिए कहा तो उसके घर वाले गालीगलौज करने लगे। दबाव बनाया जाता था कि तू अपने मायके से दहेज ला तब शादी करेंगे। सैमुअल के दो साथी भी उंसके साथ ही निवास करते हैं।उसकी बहिन तथा माता एवं दो साथियों द्वारा साजिश कर पीड़िता के साथ धोखा किया है। पिता ने सैमुअल को बेदखल किया। शादी के लिए कहा तो धमकी दी जाती थी कि तू जो करना है कर ले, शादी नहीं करूंगा और दबाव बनाया जा रहा था।
डीजीसी ने यह भी तर्क रखा कि आरोपित ने पीड़िता के साथ दो वर्ष तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर शारीरिक संबंध बनाये। जिस कारण वर्तमान समय में गर्भवती है, जिसकी जानकारी होने पर आरोपित अपना घर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति इस तथ्य के भ्रम में दी थी कि आरोपित भविष्य में उससे शादी करेगा, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था। केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झांसा दिया था। गर्भवती होने की जानकारी के बाद अभियुक्त फरार हो गया था।