हाईकोर्ट से मिली राहत, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय पर होगे

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नैनीताल । चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गयी है। न्यायालय ने सोमवार को साफ कर दिया कि उसने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कोई स्थगनादेश जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को जारी रख सकता है। हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन का काम शुरू कर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज उच्च न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन दायर की गयी थी। आयोग की ओर से आज सुबह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उठाया गया और कहा गया कि न्यायालय के फैसले से चुनाव प्रक्रिया में पशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।निर्वाचन आयोग की ओर से चमोली के जिलाधिकारी को लिखे गये 11 जून के पत्र पर रोक लगायी है। जिसमें आयोग की ओर से दो मतदाता सूचियों में नाम व चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी थी।

अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग से मिले निर्देश के बाद दो बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर की जाती है। चुनाव चिन्हों के आवंटन का कार्य आज शाम छह बजे तक किया जायेगा तथा चुनाव चिन्हों का आवंटन आज मंगलवार को भी जारी रहेगा ।उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर 11 जुलाई के आदेश पर स्थिति स्पष्ट करने और चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने की मांग की गयी। यहां यह भी बता दें कि प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़ कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिये दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है।

पहले चरण के मतदान के लिये नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गयी है और आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन का कार्य किया जाना था। न्यायालय के रूख के बाद अब पंचायत चुनाव पर स्थिति साफ हो गयी है। चुनाव प्रक्रिया विधिवत जारी रहेगी। चुनाव हाल ही में तैयार मतदाता सूचियों के अनुसार ही कराये जा सकेंगे। हालांकि कुछ विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रत्याशी चुनाव याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण में जा सकेंगे।

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