बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

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अब शादी समारोह या अन्य किसी मौके पर ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते हैं। इसके लिए पहले ड्रोन संचालकों को डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि पूर्व में भी ड्रोन उड़ाने के लिए गाइड लाइन जारी थी। लेकिन कश्मीर में बीते दिनों आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सरकार एक बार और सख्त हो गई है।

पिथौरागढ़ । आम तौर पर लोग शादी-समारोह या फोटो शूट करने आदि में ड्रोन को हवा में उड़ाकर वीडियो या तस्वीरें कैंद करते थे। पूर्व में भी ड्रोन संचालकों को ड्रोन उड़ाने में परमिशन लेना अनिवार्य था। लेकिन तक सरकार इस पर पूर्ण रूप से सख्त नहीं हुई थी। जम्मू-कश्मीर में बीते सप्ताह ड्रोन से हमले के बाद सरकार ने इस ओर सख्ती कर दी है। अब सभी ड्रोन संचालकों को डीजीसीए से पहले लाइसेंस लेना होगा तक जाकर किसी समारोह में परमिशन के बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सरकार वेवसाइट भी जारी कर दी है।

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