उत्तराखंड आने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूवत नहीं होगी

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देहरादून.। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब मैदानी जिले से पहाड़ी जिलों में जाने के लिए त्ज्-च्ब्त् दिखाना जरूरी नहीं होगा. लोग सुगमता से एक स्थान से दूसरी जगह पर आ-जा सकेंगे. वहीं, बाजारों को खोले जाने के संबंध में भी सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है. अब राज्य में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे. इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए जारी गाइडलाइन के तहत हवाई जहाज से उत्तराखंड जाना अब आसान होगा. सरकार के निर्देशों के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवा ली है, अब वे हवाई जहाज से उत्तराखंड आ सकेंगे. ऐसे हवाई यात्रियों को अब सफर करने में परेशानी नहीं होगी. वहीं, कोरोना रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोलने के संबंध में भी नियम लागू किए हैं. सरकार ने कहा है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ राज्य में वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकेंगे.
सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने पहले ही दिशा-निर्देश लागू कर रखे हैं. इसके तहत कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है. कांवड़ लेकर बाहर से आने वालों की निगरानी के लिए राज्य की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं. बाहर से आने वाले किसी भी यात्री की चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद यूपी और दिल्ली की सरकारों ने भी इस साल कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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