उत्तराखंड में लागू हुआ वाहनों के स्क्रैप नीति,कैसे पाए छूट जानें
देहरादून। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के पंजीकरण पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह छूट निजी वाहनों पर मान्य होगी। वहीं, पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए व्यावसायिक वाहन के वार्षिक कर में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत की छूट की जाएगी।
केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने को प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों स्वीकृति दे दी गई थी। अब शासनादेश जारी होने के बाद यह नीति प्रदेश में लागू हो गई है।
ऐसा है नई स्क्रैप नीति
इसकी जानकारी देते हुए देहरादून के आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि नई स्क्रैप नीति के अनुसार प्रदेश में अब सरकारी वाहन 15 वर्ष बाद चलन से बाहर होकर स्क्रैप घोषित कर दिए जाएंगे। इनके अलावा यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन को स्क्रैप (कबाड़) घोषित करता है तो उसे नए वाहन के पंजीकरण कर में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी।
एक अनुमान के मुताबिक, प्रदेश में ऐसे 5200 सरकारी वाहन हैं, जिन्हें स्क्रैप घोषित किया जाना है। साथ ही पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए निजी वाहन स्वामियों को भी प्रोत्साहित करने की योजना के अंतर्गत निजी वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैप करने पर पंजीकरण में 25 प्रतिशत की छूट अथवा 50 हजार की राशि, जो कम हो, वह दी जाएगी।
खुल रहे हैं स्क्रैपिंग केंद्र
सरकार की ओर से स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वर्तमान में रुड़की में एक केंद्र को उत्तराखंड में पंजीकृत किया गया है। निजी वाहन स्क्रैप कराने पर नए निजी वाहन पर ही छूट का लाभ मिलेगा। यदि, कोई वाहन स्वामी व्यावसायिक वाहन स्क्रैप कराकर नए निजी वाहन पर छूट का लाभ लेना चाहता है तो यह मान्य नहीं होगा।
ऐसे मिलेगी छूट
व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने पर दो तरह से छूट मिलेगी। यदि 20 साल पुराने यानी वर्ष 2003 से पहले पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो बकाया कर व जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि 15 से 20 वर्ष पुराने यानी वर्ष 2003 से 2008 तक पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो बकाया कर में 50 प्रतिशत, जबकि जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जुर्माने में भी है छूट का नियम
वर्ष 2008 के बाद पंजीकृत हुए व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो केवल बकाया कर के जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बकाया कर व जुर्माने में छूट का लाभ केवल 31 अक्टूबर 2024 तक मान्य होगा। वाहन स्क्रैप कराने और नए वाहन के पंजीकरण पर छूट पाने के लिए वाहन स्वामी को 20 दिन के भीतर पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र से प्रमाण-पत्र लेकर परिवहन कार्यालय में जमा कराना होगा।