मुफ्त में मछली नहीं देने पर दुकानदार की हत्या ,जिला कोर्ट ने खारिज की जमानत
नैनीताल । प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने धारी तहसील अंतर्गत हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत मामले में तीन अन्य आरोपितों की जमानत दो अप्रैल को खारिज कर चुकी है।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया। कहा कि दो नवंबर 2021 को झुपली बांज नरतोला तहसील धारी में चंचल उर्फ चंदन सिंह पुत्र प्रताप सिंह सहित खुशाल सिंह, सुनील जोशी, भूपेंद्र सिंह ने स्थानीय दुकानदार भवान सिंह के साथ मारपीट की। जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसकी इलाज के दौरान हल्द्वानी में मौत हो गई।
घटना की नामजद रिपोर्ट मृतक के पिता गणेश सिंह ने 9 नवंबर को पट्टी पतलिया में दर्ज कराई। जिसके बाद 11 नवंबर 2021 को राजस्व पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चंचल सिंह, खुशाल सिंह,सुनील जोशी,भूपाल,नरेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चंचल ने बयान दिया कि घटना के रोज भवान सिंह नशे में गाली गलौज कर रहा था। वह खुद भी नशे में था तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। भूपेंद्र, खुशाल व सुनील ने छुड़ाया।