दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को दस साल की कैद
देहरादून । दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाये जाने पर अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को रिहान पुत्र अब्दुल हसन निवासी ढकरानी ने अपनी पुत्रवधु गुलफ्सा की गुमशुदगी विकासनगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 19 अगस्त को पुत्रवधु रात में घर से कहीं चली गई।
मायके में फोन किया तो वहां भी नहीं पहुंची। उधर, गुलफ्सा की मां जमीला पत्नी मोहम्मद उमर निवासी जगाधरी हरियाणा ने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया था कि उसने बेटी की शादी 22 जुलाई 2018 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जुबेर पुत्र रिहान निवासी ग्राम ढकरानी के साथ किया था।
शादी के बाद दो बार 23 जुलाई और पांच अगस्त को उनकी पुत्री उनके पास आयी थी। जब दूसरी बार पांच अगस्त को जगाधरी आयी तो उसने बताया था कि जुबेर दहेज में बाइक और पैसे की मांग कर रहा है। इस पर उन्होंने पुत्री को 25 हजार रुपये दे दिए। 13 अगस्त को गुलफ्सा अपने ससुराल वापस चली गई। 19 अगस्त की सुबह साढ़े नौ बजे उसे गुलफ्सा का फोन आया और वह रो रही थी।बताया कि पति जुबेर उसके साथ मारपीट कर रहा है। अगर बाइक नहीं दी तो उसे जान से मार देगा। फिर फोन कट हो गया। 20 अगस्त को रिहान का फोन आया कि गुलफ्सा घर पर नहीं है। कहीं भाग गई है। महिला ने दी तहरीर में कहा कि उसे पूरा यकीन है कि जुबेर ने बाइक और दहेज न मिलने पर उसकी पुत्री गुलफ्सा को मार डाला है।
26 अगस्त 18 को जुबेर की निशानदेही पर गुलफ्सा का शव ढालीपुर पावर हाउस के इंटेक से बरामद हो गया। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने गुलफ्सा की मौत गला घोटने से होना बताया। पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया। विचारण के दौरान जुबेर जेल में बंद रहा। न्यायालय में 17 गवाहों में से दस के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त जुबेर को राहुल गर्ग अपर सत्र न्यायाधीश विकासनगर ने दहेज हत्या का दोषी करार दिया।