केबल संचालक को उपभोक्ता को देनी होगी क्षतिपूर्ति, कनेक्शन बंद रहने की अवधि का कोई शुल्क न वसूलने के आदेश
देहरादून : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में केबल संचालक को उपभोक्ता का कनेक्शन शीघ्र शुरू करने को कहा है। साथ ही कनेक्शन बंद रहने की अवधि का कोई मासिक शुल्क नहीं वसूलने के आदेश दिए हैं। वहीं, दो हजार रुपये वाद व्यय व पांच हजार रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति भी उपभोक्ता को देनी होगी।