गणाई गंगोली की महिला के हत्यारों को उम्रकैद की सजा

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नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गणाई गंगोली निवासी महिला की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस.दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड अदा न करने पर एक एक.एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और शव छुपाने के अपराध में तीन.तीन वर्ष के कारावास और पांच.पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सात जुलाई 2016 को जोगा राम उर्फ जग्गू पुत्र मोहन राम निवासी दुपरौली थाना बेड़ीनाग ;पिथौरागढ़ व मोहन राम पुत्र गोसाई राम निवासी ग्राम बना तहसील कांडा ;बागेश्वर टाटा सूमो गाड़ी में गणाई गंगोली निवासी और तब काठगोदाम में रह रही विवाहिता को घुमाने के बहाने कालाढूंगी रामनगर होते हुए बाजपुर और काशीपुर ले गए। हल्द्वानी की ओर वापस लौटते समय दोनों अभियुक्तों ने महिला के साथ छेड़खानी कर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला के विरोध करने पर दोनों ने उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।
13 जुलाई 2016 को मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जोगा राम और मोहन राम को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को न्यायालय में दोनों अभियुक्तों की सजा को लेकर सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ;फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा व अर्थदंड देने की मांग की। शर्मा ने न्यायालय को बताया कि मृतका के दो नाबालिग बेटे हैं।

शर्मा ने न्यायालय से मांग की कि उनकी परवरिश के लिए धारा 357 के तहत उन्हें प्रतिकर धनराशि भी दिलाई जाए। इस पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही प्रतिकर धनराशि दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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