जनपद में शासन की नई गाइड लाईन आज से होगी लागू ,नाईट कर्फ्यू
नैनीताल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा नई एसओपी जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों पर अब अधिकतम पचास प्रतिशत सवारियां ही बैठायी जा सकेंगी। वहीं कोचिंग संस्थानों, स्पा केन्द्रों के संचालन अगले गाइड लाईन के आने तक बंद रहेगें
जिलाधिकारी ने बताया कि सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या पचास प्रतिशत कर दी गयी है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी पचास प्रतिशत का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनों, माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी व सम्बन्धित समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी।,
यह भी जानकारी दी कि सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि अब पचास प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही जनपद में संचालित होंगे। जिले के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा। साथ ही जनपद में बनाये गये कन्टेंटमेंट जोन या माईक्रो कन्टेंटमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध प्रभावी रहेगा। नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
65 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिलेभर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों एवं जनपद वासियों को सार्जनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।