बागेश्वर में हत्या के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

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बागेश्वर । अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हत्या के एक मामले में दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. घटनाक्रम के अनुसार 30 अप्रैल को रीमा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत ठाड़ाइजर में वीरेंद्र को उसी के गांव के अनिल कुमार ने धक्का देकर दीवार पर पटक दिया था. वीरेंद्र की मौत मौके पर ही हो गई थी और इस घटना को मृतक की पत्नी कमला देवी ने घर की छत से देखा था. इस मामले में चश्मदीद कमला के साथ ही कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए. गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर अदालत ने धारा 304 के तहत सज़ा सुनाई.

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