महिला इंस्पेक्टर को हुई दो साल की सजा
एसीजेएम अरुण वोहरा की अदालत ने जंगल से अवैध कटान के मामले में महिला इंस्पेक्टर को दो साल की सजा सुनाई। बता दें कि महिला इंस्पेक्टर इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाली है। यह मामला 2004 का है। जब वह श्यामपुर थाने की थानाध्यक्ष थीं।
हरिद्वार। जंगल से अवैध कटान के मामले में कोर्ट ने महिला इंस्पेक्टर को 2 साल की सजा सुनाई । वर्ष 2004 में साधना त्यागी हरिद्वार के श्यामपुर थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थी। उसी दौरान वन क्षेत्राधिकारी ने उनके खिलाफ खैर की लकड़ी चोरी करने के आरोप में कोर्ट में परिवाद दायर कराया था।
साधना त्यागी का कहना था कि उन्हें लकड़ी चोरी होने की सूचना मिली थी और उन्होंने लकड़ी बरामद की है। जबकि वन विभाग ने सीधे तौर पर थानाध्यक्ष साधना त्यागी पर लाखों की लकड़ी कटान का आरोप लगाया था। यह मामला तब से कोर्ट में विचाराधीन चला आ रहा था।एसीजेएम अरुण वोहरा की अदालत ने इंस्पेक्टर साधना त्यागी को भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इंस्पेक्टर ने मौके पर ही 5000 का जुर्माना अदा कर दिया है। जिस पर उन्हें जेल भेजे बगैर ही जमानत दे दी गई।