चप्पल पहनकर चलाई बाइक या स्कूटी तो होगा चालान

ख़बर शेयर करें

दिल्ली। भारत सरकार ट्रैफिक रूल और सेफ्टी वायोलेशन को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है. उसी को लागू करने के लिए व्हीकल बनाने के दिशा-निर्देशों और अन्य पहलुओं में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन हम आज उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आज हम कम पता होने वाले ट्रैफिक रूल्स की बात करेंगे. जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ताकि आप किसी नियम न तोड़ें और आपको जुर्माना नहीं देना पड़े. आपको निश्चित रूप से नियमों की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि सवारी करते समय हेलमेट पहनना और उस तरह की चीजें, लेकिन क्या आप जानते हैं, कानून के अनुसार, आपको स्लीपर्स या ‘चप्पल’ पहनकर टू व्हीलर ड्राइव करने की इजाजत नहीं है. आज हम आपको ऐसी ही नियमों की जानकारी दे रहे हैं. ।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आपको भारत में ड्राइविंग करते या वाहन चलाते समय निश्चित चीजें पहननी चाहिए. नियमों के अनुसार, टू व्हीलर ड्राइव करते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनना जरूरी है. कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी तरह ड्राइविंग करने वाले को पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहननी जरूरी है, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यदि किसी व्यक्ति के पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा. यदि आपके पास दो लाइसेंस पाए जाते हैं, तो आप पर अपराध के लिए चालान किया जाएगा ।

फोन का इस्तेमाल

हम सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय बात करना या फोन का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से आपका चालान करा सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, किसी भी सवार/चालक को अपने वाहन का संचालन करते समय केवल नेविगेशन उद्देश्य के लिए अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति है. इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने पर आपको निश्चित रूप से जुर्माना लगेगा. कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

You cannot copy content of this page