बनभूलपुरा दंगा:जावेद और अरशद ने कोर्ट में किया सरेंडर
हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगा मामले के मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब ने मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें दोनों आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि दोनों आरोपी दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, बड़ी संख्या में आरोपियों और गवाहों को देखते हुए जांच एजेंसी गंभीर परिस्थितियों में तेजी से जांच कर रही थी। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा जांच पर की गई टिप्पणियां उचित नहीं थीं।
