राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को नैनीताल कोर्ट से बड़ा झटका

ख़बर शेयर करें

नैनीताल: उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक एवं पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को नैनीताल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल के भूमि प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भूमि उपयोग एवं भू-सुधार कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भूमि के बड़े हिस्से को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं। नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने यह निर्णय भूमि उपयोग नियमों के अनुपालन और कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि के उपयोग की जांच के बाद सुनाया। यह मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था।

जानकारी के अनुसार, करीब दो दशक पहले नैनीताल जिले की कैंची धाम तहसील के सिरटोला गांव में भानवी सिंह के नाम बागवानी के लिए जमीन खरीदी गई थी। मामले के न्यायालय में पहुंचने के बाद जिला प्रशासन की ओर से भूमि का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान भूमि पर 27 नाशपाती के पेड़ पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर पेड़ों और उनके लिए आवश्यक छह फीट चौड़े पहुंच मार्ग को सुरक्षित रखते हुए 0.0344 हेक्टेयर भूमि भानवी सिंह के पास बनाए रखने का निर्णय लिया गया। वहीं, बचे 0.5206 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

भूमि उपयोग नियमों पर जोर

जिला प्रशासन का कहना है कि उत्तराखंड में भूमि उपयोग संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भूमि खरीद एवं उपयोग के लिए स्पष्ट प्रावधान बनाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित उद्देश्य के विपरीत भूमि का उपयोग करती है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामलों की समीक्षा की गई है, जिनमें भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्तों का उल्लंघन पाया गया।

You cannot copy content of this page