हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सख्ती, अब केवल 6 सवारियां ही बैठाकर चल सकेंगे विक्रम
देहरादून नियम-कायदे रौंदकर सड़कों पर दौड़ रहे विक्रमों में अब केवल छह सवारी ही यात्रा कर पाएंगी। चालक के बगल में आगे वाली सीट पर सवारी नहीं बैठेंगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव व आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी की ओर से जारी आदेश में विक्रम संचालकों को आगे की सीट हटाने को 10 सितंबर तक का समय दिया गया था।
इसके बाद सीट नहीं हटाने वाले विक्रमों की फिटनेस व टैक्स से जुड़ा कोई कार्य न करने को कहा गया था, लेकिन विक्रम संचालक सुधरने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में अब सोमवार को आरटीओ ने आदेश दिया कि मंगलवार से शहर में केवल वही विक्रम संचालित होंगे, जो छह सवारी बैठाकर चल रहे होंगे। बाकी को सीज किया जाएगा।
आदेश के अनुपालन के क्रम में विक्रम में चालक के केबिन को एक तरफ से लोहे या फाइबर की चादर से पूरी तरह बंद किया जाएगा। चादर के विकल्प में लोहे की रॉड लगाकर भी केबिन बंद किया जा सकता है। परमिट की शर्तों के अनुरूप विक्रम में पीछे वाली दोनों सीटों पर केवल छह सवारी ही बैठाई जाएंगी, जबकि वर्तमान में विक्रम चालक पीछे वाली सीटों पर आठ सवारी और चालक के बगल में दो सवारी बैठाकर दौड़ रहे हैं।
बता दें कि, विक्रमों में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने को चल रही कसरत में परिवहन विभाग काफी समय से तैयारी में लगा हुआ था। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विक्रम सिक्स प्लस वन यानी छह सवारी बैठाकर ही संचालित हो सकते हैं।
